कसौली, कुल्लू-मनाली और धर्मशाला में अवैध निर्माण के बाद प्रदेश सरकार ने नए नियम तैयार किए हैं। सूत्रों के अनुसार नए नियमों में भवन निर्माण के लिए टीसीपी में आवेदन के बाद संबंधित विभाग मिलकर स्पॉट विजिट के बाद एनओसी देंगे।
गलत रिपोर्ट देने पर इन विभागों के अधिकारी नपेंगे। प्रधान सचिव टीसीपी प्रबोध सक्सेना ने कहा कि हिमाचल में भवन निर्माण को लेकर नए नियम तैयार किए जा रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण के दौरान 10 फीसदी डेबिएशन की छूट पर रोक लगा दी थी। अब प्रदेश सरकार इसे बहाल करने जा रही है। जिन लोगों ने 10 फीसदी तक डेबिएशन की है, उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा।