ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तों से रह रहे लोगों के लिए भवन निर्माण के नियम सरल होंगे। पंचायतों में तकनीकी सहायक भवनों के नक्शे को सत्यापित करेगा, जबकि मंजूरी ग्रामसभा में दी जाएगी। इसके अलावा गांव में जमीन खरीद कर भवनों का निर्माण करने वालों को टीसीपी से अनुमति लेनी होगी। नदी-नालों से उचित दूरी पर ही भवनों का निर्माण होगा। यह नियम पुश्तैनी और जमीन खरीदने वालों के लिए लागू होंगे। कैबिनेट ने नियमों के तहत भवन निर्माण को मंजूरी दी है।