प्रदेश की महिलाओं को 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण महिला कर्मचारियों मे रोष व्याप्त है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए 180 दिन के मातृत्व अवकाश को मंजूरी दी है।
प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट ने महिला कर्मियों के लिए 180 दिन के मातृत्व अवकाश को मांजूरी दे दी थी। मगर, इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई।
इस कारण प्रदेश की महिला कर्मियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं को यह अवकाश पूर्ण सेवाकाल में सिर्फ दो बार ही मिलता है।
वहीं, केंद्र की महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल रहा है। केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत आउटसोर्स और अनुबंध कर्मियों को भी इस सुविधा का लाभ मिल रहा है।