प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में गुणवत्ता जांच सुविधा परिसर में उपलब्ध कराने के लिए खर्च राशि का पचास फीसदी खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्डस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के जीएमपी, आईएसओ, आर्गेनिक सर्टिफिकेशन, अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रों के लिए प्लांट, मशीनरी, उपकरण के लिए अधिकतम 5 लाख तक की राशि दी जाएगी।
जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मापदंड खर्च की 25 फीसदी राशि
प्रदेश में स्थापित होने वाले नए उद्योगों में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मापदंडों पर कुल खर्च राशि का 25 फीसदी राशि सरकार देगी। इसके लिए प्लांट, मशीनरी और उपकरणों के खर्चे का पचीस फीसदी राशि मिल सकेगी। दो लाख रुपये तक की अधिकतम राशि दी जाएगी।
ईटीपी बिजली बिल में 3 साल तक 50 फीसदी छूट
नए उद्योगों में स्थापित होने वाली एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) में खर्च होने वाली बिजली के बिल में तीन साल की अवधि के लिए पचास फीसदी तक की छूट दी जा रही है। यह छूट की राशि अधिकतम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक रहेगी।