प्रदेश के निजी स्कूल अब मनमानी नहीं कर पाएंगे। इन्हें स्कूलों में उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं का ब्योरा नोटिस बोर्ड और स्कूल की वेबसाइट पर देना होगा। 25 जुलाई को हिमाचल हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं।
इसमें कहा है कि निजी स्कूलों को फैकल्टी, स्टाफ की शैक्षणिक योग्यता के साथ स्कूल की संबद्धता और इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि का ब्योरा वेबसाइट और स्कूल के मुख्य गेट पर लगाए नोटिस बोर्ड पर देना होगा।
प्राइवेट स्कूलों को एक महीने के भीतर अपनी वेबसाइट बनाकर इसमें हर जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा।
न्यायालय के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग भी जिलावार स्टेटस रिपोर्ट मांग रहा है। इन आदेशों की पालना करने को लेकर उप निदेशक उच्च शिक्षा ने पहले ही जिला भर के सभी निजी स्कूलों को दो दिन का समय दिया है। स्कूलों को आदेश जारी किए गए हैं कि उन्हें यह सारी जानकारी स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर लगानी होगी।