हिमाचल के तमाम स्वास्थ्य संस्थानों में तीन सेवाओं के आउटसोर्स करने पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय ने तमाम संस्थानों के प्रमुखों को आदेश जारी किए हैं कि वे सैनिटेशन, सिक्योरिटी और डाइट सेवाओं से संबंधित ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू न करें और अगर कर दी गई है तो इसे रोक दें। नए आदेश जारी होने के बाद ही ई-टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
यह आदेश सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सभी जोनल, जिला और अन्य अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों तथा संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए हैं। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा. बलदेव कुमार की ओर से भेजे गए इन आदेशों के मुताबिक विभाग की वेबसाइट पर ई-टेंडर की प्रक्रिया से संबंधित नियम और दस्तावेज में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं।
ऐसे में यह निर्दिष्ट किया जाता है कि अगर किसी संस्थान ने इन सेवाओं को आउटसोर्स करने के लिए ई-टेंडर की कोई प्रक्रिया शुरू कर दी है तो उसे रोक दिया जाए। यह रोक तब तक रहेगी, जब तक इस संबंध में आगामी दिशा-निर्देश जारी न किए जाए।