बसों में बैठी सवारियां वीडियो बनाकर परिवहन निगम को भेज सकेंगे। नए निर्देशों के अनुसार यदि यात्रा के दौरान चालक के पास कोई आवश्यक कॉल आती है तो वह स्वयं फोन नहीं उठाएगा।
हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब यदि कोई चालक बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पाया गया तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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विभाग ने वर्ष 2014 में जारी पुराने आदेशों को निरस्त कर नई व्यवस्था लागू कर दी है। बसों में बैठी सवारियां वीडियो बनाकर परिवहन निगम को भेज सकेंगे। नए निर्देशों के अनुसार यदि यात्रा के दौरान चालक के पास कोई आवश्यक कॉल आती है तो वह स्वयं फोन नहीं उठाएगा।
ऐसी स्थिति में बस के परिचालक (कंडक्टर) को फोन संभालना होगा या चालक को स्वयं बात करना आवश्यक हो, तो पहले बस को सुरक्षित स्थान पर सड़क किनारे खड़ा करना होगा और उसके बाद ही फोन पर बात की जा सकेगी। परिवहन निगम का कहना है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल के कारण चालक का ध्यान सड़क से भटकता है, इससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।