बिजली और पानी के वास्तविक खर्च का वहन भी संबंधित बोर्ड करेगा। सलाहकार को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी या इसके बदले 2,500 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सलाहकार को 3,500 रुपये प्रतिमाह आतिथ्य सत्कार भत्ता, कार्यालय में दूरभाष सुविधा तथा मोबाइल/टेलीफोन खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
सलाहकार और उनके आश्रितों को बोर्ड के प्रबंध निदेशक के निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि सलाहकार अपने यात्रा कार्यक्रम को स्वीकृत करने के लिए स्वयं ही नियंत्रक अधिकारी होंगे और उनके यात्रा बिलों का आहरण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। निजी वाहन से सरकारी कार्य पर यात्रा करने की स्थिति में उन्हें आठ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से माइलेज भत्ता भी मिलेगा। उधर, कृषि विभाग ने शिमला जिले के जुन्गा निवासी शकत राम कश्यप को हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य नामित किया गया है।