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हिमाचल: कृषि विपणन बोर्ड में सलाहकारों को मिलेगा 80 हजार रुपये मानदेय, अधिसूचना जारी

Sat, 22 Aug 2026 12:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

सलाहकार को बोर्ड में उपाध्यक्ष के समकक्ष माना गया है। कृषि विभाग की अधिसूचना के अनुसार यदि बोर्ड आवास उपलब्ध नहीं करा पाता है तो सलाहकार को 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। 
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सलाहकारों को मिलेगा 80 हजार रुपये मानदेय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कृषि विपणन बोर्ड के सलाहकार को प्रतिमाह 80 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा राज्य के भीतर यात्रा पर 250 रुपये प्रतिदिन तथा राज्य से बाहर श्रेणी-ए शहरों में 400 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय होगा। सलाहकार को बोर्ड में उपाध्यक्ष के समकक्ष माना गया है। कृषि विभाग की अधिसूचना के अनुसार यदि बोर्ड आवास उपलब्ध नहीं करा पाता है तो सलाहकार को 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।

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बिजली और पानी के वास्तविक खर्च का वहन भी संबंधित बोर्ड करेगा। सलाहकार को वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी या इसके बदले 2,500 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सलाहकार को 3,500 रुपये प्रतिमाह आतिथ्य सत्कार भत्ता, कार्यालय में दूरभाष सुविधा तथा मोबाइल/टेलीफोन खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
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सलाहकार और उनके आश्रितों को बोर्ड के प्रबंध निदेशक के निर्देशों के अनुरूप चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि सलाहकार अपने यात्रा कार्यक्रम को स्वीकृत करने के लिए स्वयं ही नियंत्रक अधिकारी होंगे और उनके यात्रा बिलों का आहरण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। निजी वाहन से सरकारी कार्य पर यात्रा करने की स्थिति में उन्हें आठ रुपये प्रति किलोमीटर की दर से माइलेज भत्ता भी मिलेगा। उधर, कृषि विभाग ने शिमला जिले के जुन्गा निवासी शकत राम कश्यप को हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य नामित किया गया है। 
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