फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Himachal News: बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य अब पंचायती राज चुनाव लड़ सकेंगे, निर्देश जारी

Fri, 08 May 2026 01:14 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश में अब सीडब्लूसी के अध्यक्ष एवं सदस्य बिना किसी अड़चन के पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य पंचायती राज संस्थानों के चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं। वे 'लाभ के पद' की श्रेणी में नहीं आएंगे। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा जारी पत्र (दिनांक 7 मई 2026) में स्पष्ट किया गया है कि विधि विभाग से परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है।

विज्ञापन


पत्र में कहा गया है कि बाल कल्याण समिति एक सांविधिक/अर्ध-न्यायिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे सरकारी नियमित स्थापना पर नहीं होते और उन्हें केवल सम्मान राशि या बैठक शुल्क मिलता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1971 के तहत ऐसे पदों को छूट दी गई है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के तहत इन पदों पर बैठे व्यक्ति अयोग्य नहीं माने जाएंगे।

इसलिए सीडब्लूसी के अध्यक्ष एवं सदस्य बिना किसी अड़चन के पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। यह स्पष्टीकरण उन सभी जिलों के जिला पंचायती राज अधिकारियों, उपायुक्तों, राज्य निर्वाचन आयोग और ब्लॉक विकास अधिकारियों को भेजा गया है। यह फैसला उन व्यक्तियों के लिए राहत भरा है जो बाल कल्याण समितियों में काम करते हुए स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ना चाहते थे। अब उन्हें कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें