राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव 31 मई 2026 तक करवाए जाने हैं। इसके लिए मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण सहित कई चुनावी प्रक्रियाएं जारी हैं, जिनमें अधिकारियों व कर्मचारियों की निरंतर तैनाती आवश्यक है।