हिमाचल प्रदेश में लंबित असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को अंतरिम राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को भर्ती की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।
न्यायमूर्ति संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश दिया कि चयनित और नियुक्त किए जाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यह अंतरिम आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम बालकृष्ण मामले में पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 18 मई 2026 और 16 जून 2026 के आदेशों के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की गई है।