चुनाव आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति एवं सार्वजनिक परिसर की दीवारों पर लिखने, पोस्टर अथवा पेपर लगाने, किसी भी प्रकार से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कटआउट, होर्डिंग, बैनर तथा झंडे लगाने पर पाबंदी लगा दी है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा कि यदि स्थानीय कानून किसी सार्वजनिक स्थान की दीवार पर प्रचार की इजाजत देता है तो ऐसा न्यायालय के आदेशों एवं कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।
यह सुनिश्चित बनाना होगा कि ऐसा स्थान किसी विशेष दल अथवा उम्मीदवार के आधिपत्य में न रहे। सभी दलों और उम्मीदवारों को बराबर अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय कानून निजी संपत्ति की दीवारों पर लिखने, पोस्टर चिपकाने अथवा ऐसे कार्य की अनुमति नहीं देता, जिससे संपत्ति खराब
होती हो और जिसे हटाया न जा सके तो इसकी अनुमति संपत्ति मालिक की सहमति के बाद भी नहीं दी जाएगी। राजनीतिक दल, उम्मीदवार, उनके एजेंट, कार्यकर्ता और सहयोगी अपने परिसर में चुनाव चिन्ह दर्शाता एक झंडा लगा सकते हैं।