हिमाचल विधासनभा चुनाव का रिजल्ट आने से ठीक पहले भाजपा प्रत्याशी को प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कथित जातिसूचक शब्दों के प्रयोग को लेकर अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे नयनादेवी के भाजपा प्रत्याशी एवं विधायक रणधीर शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर बड़वाल निवासी बीर सिंह ने 17 सितंबर 2013 को रणधीर शर्मा के साथ ही तत्कालीन एएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस पर पुलिस ने आईपीसी और एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने कार्रवाई के बाद अदालत में चालान पेश किया था। यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। इस पर तत्कालीन एएसपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि इस केस में उनका नाम बेवजह घसीटा गया है।