बता दें कि चुराह की एक युवती ने विधायक हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया है। युवती ने आरोप लगाया कि जब वह नाबालिग थी तो विधायक ने उसका शारीरिक शोषण किया। एक साल पहले भी युवती ने विधायक पर डराने-धमकाने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में युवती अपने बयानों से पलट गई। अब फिर से युवती ने सोशल मीडिया के जरिये विधायक और उसके लोगों पर परिवार को प्रताड़ित करने, डराने-धमकाने के आरोप लगाए। इसके बाद मामला महिला आयोग तक जा पहुंचा।
हंसराज की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ाई
विधायक हंसराज अग्रिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधायक की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। अदालत में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। बता दें, विधायक को पॉक्सो एक्ट में जिला एवं सत्र न्यायालय से 22 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिली थी। जिला चंबा के चुराह से भाजपा के तीन बार के विधायक हंसराज पर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस दौरान लड़की नाबालिग थी। विधायक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। अदालत ने शनिवार सुबह अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शाम को जमानत बढ़ाने का फैसला आया।