38,100 रुपये न्यूनतम मूल वेतन
नियमित किए गए शिक्षकों को हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल-10 के सेल-1 में 38,100 रुपये न्यूनतम मूल वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अन्य भत्ते भी देय होंगे। आदेश में नियमितीकरण को तत्काल प्रभाव से लागू करने का उल्लेख किया गया है।
इसके अलावा, संबंधित शिक्षकों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन निर्धारित अवधि में करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी स्तर पर अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज या प्रमाणपत्र गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं, तो नियमानुसार सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।