राजनीतिक रसूख से एक ही जगह डटे शिक्षकों को हिमाचल हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को दो सप्ताह के भीतर ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। इन्हें 30 किलोमीटर की परिधि से बाहर स्थानांतरित करने को कहा गया है।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि जिन शिक्षकों ने तीस किलोमीटर की परिधि में अपना नार्मल टेन्योर पूरा कर लिया है, उन्हें जनहित में तीस किलोमीटर के दायरे से बाहर ट्रांसफर करें।
अदालत ने आदेश दिए कि इस संबंध में शिक्षा विभाग आगामी दो सप्ताह में आदेश जारी करे। इस संबंध में याची सुषमा देवी ने एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए सख्त आदेश जारी किए।