कोर्ट ने कहा कि अधिकारी का अनुपस्थित रहना अवमानना को और अधिक बढ़ाता है। मामला अब 1 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका के एक मामले में अभिषेक के आचरण पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा कि आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें दंडित क्यों न करें। याचिका इलेक्ट्रिकल इंप्लाइज एसोसिएशन की ओर से वित्तीय लाभों को लेकर दायर की है।