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Himachal: प्रधान सचिव अभिषेक अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो जारी होंगे वारंट, हाईकोर्ट ने दी चेतावनी

Thu, 27 Nov 2025 10:15 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला

सार

 अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि अवमाननाकर्ता लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अभिषेक जैन अगली सुनवाई को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, तो कोर्ट जमानती वारंट जारी करेगा।
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अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश की अवमानना करने और व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में अधिकारी की गैरहाजिरी पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि अवमाननाकर्ता लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अभिषेक जैन अगली सुनवाई को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, तो कोर्ट जमानती वारंट जारी करेगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की कोर्ट ने अभिषेक को 21 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

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कोर्ट ने कहा कि अधिकारी का अनुपस्थित रहना अवमानना को और अधिक बढ़ाता है। मामला अब 1 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका के एक मामले में अभिषेक के आचरण पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा कि आदेश की अवहेलना के लिए उन्हें दंडित क्यों न करें। याचिका इलेक्ट्रिकल इंप्लाइज एसोसिएशन की ओर से वित्तीय लाभों को लेकर दायर की है। 
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