हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल परिवहन निगम की ओर से की जा रही अस्थायी कंडक्टर भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर वाली खंडपीठ ने प्रार्थी प्रवीण कुमार की दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित किए हैं।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार एचआरटीसी ने वर्ष 2013 में कंडक्टर चयन प्रक्रिया के लिए एक सोसाइटी का गठन किया था। एचआरटीसी ने हाल ही में इस सोसाइटी के माध्यम से ट्रेनी कंडक्टर के 700 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब कंडक्टर चयन प्रक्रिया का मामला पहले से ही हाई कोर्ट में लंबित है तो उस स्थिति में एचआरटीसी इन पदों को किसी अन्य माध्यम से कैसे भर सकता है।