प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के मैक्लोडगंज और आसपास के क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को चार सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह संज्ञान लिया है। मामले के अनुसार धर्मशाला के मैक्लोडगंज में विभिन्न प्रजातियों के करीब 18 पेड़ अवैध रूप से काटे गए हैं।
इससे पहले भी एक विदेशी महिला गजाला अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र लिखकर मैक्लोडगंज में हो रहे अवैध कटान के बारे में बताया था, जिसे कोर्ट ने जनहित याचिका स्वीकार कर समय-समय पर प्रदेश सरकार को उक्त क्षेत्र में वन कटान रोकने संबंधित कड़े निर्देश पारित किए थे।
हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी न तो मैकलोडगंज क्षेत्र में अवैध कटान रुका है और न ही अवैध निर्माण। मामले पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।