प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन बाबत स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र ने न्यायालय को बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 70 के मुताबिक खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करना अति आवश्यक है। इस ट्रिब्यूनल के लिए जिला न्यायाधीश के स्तर का अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान बनाया गया है।