सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना जाने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजाैली चौक से ढली-चमियाना सड़क को 1 सितंबर से ट्रायल आधार पर हल्के वाहनों के लिए खोलने के एसएसपी शिमला को आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एसएसपी शिमला को आदेश दिए हैं कि 1 सितंबर से संजाैली चौक-ढली-चमियाणा सड़क को पीक ऑवर्स में सुबह साढ़े आठ से सवा नौ बजे तक ट्रायल आधार पर खोल दिया जाए। अगर ट्रायल सफल रहता है तो शाम को पौने पांच से साढ़े छह बजे तक भी वाहनों की आवाजाही होगी। हाईकोर्ट ने यह मंजूरी सिर्फ छोटी गाड़ियों व ट्रैवलर आदि को दी है। बसों व अन्य भारी वाहनों को पीक आवर्स में जाने की अनुमति नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। पिछली सुनवाई में जनहित याचिका के जरिये चमियाना डॉक्टर फैकल्टी संगठन और एक अन्य संस्था व न्यायमित्र की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें बताया गया था कि पीक ऑवर्स(सुबह साढ़े आठ से साढ़ नौ बजे और शाम को पौने पांच से साढ़े छह बजे तक ) में भी सड़क को खोला जाए। क्योंकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को चमियाणा अस्पताल ले जाने में देरी होती है, जिससे समय पर उपचार नहीं मिल पाता है।