मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के इनकम टैक्स के मामलों को जांच के लिए शिमला से चंडीगढ़ भेजने के आयकर आयुक्त शिमला के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रतिवादी इनकम टैक्स विभाग से तमाम रिकार्ड तलब किया है।
मामले की आगामी सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी कि वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के आयकर मामलों को जांच के लिए शिमला से चंडीगढ़ भेजने के इनकम टैक्स कमिश्नर के आदेशों की अनुपालना कर दी गई है।
इसलिए अब प्रार्थियों की तरफ से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। अदालत ने विभाग की इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा था कि प्रार्थी ने विभाग के आदेश को असंवैधानिक बताया है, जिसे याचिका में दिए तथ्यों के आधार और मेरिट पर सुनवाई के बिना नहीं सुलझाया जा सकता।