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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: केलांग और पांगी में पंचायती राज संस्थाओं को भंग करने की अधिसूचना पर रोक

Wed, 01 Jul 2026 05:40 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हाईकोर्ट ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग और चंबा के पांगी उपमंडल में पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग करने की राज्य सरकार की 24 जून की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। 
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग और चंबा के पांगी उपमंडल में पंचायती राज संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से भंग करने की राज्य सरकार की 24 जून की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे अन्य प्रतिनिधि अगले आदेश तक अपने पदों पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। खंडपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता दीपक चौहान और अन्य की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

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याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट में ये कहा

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इन दोनों क्षेत्रों में पंचायतों का पांच वर्षीय कार्यकाल 17 अक्टूबर 2026 को समाप्त होना था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने मई 2026 में ही चुनाव करवा लिए। सरकार ने 24 जून को अधिसूचना जारी कर पुरानी पंचायतों को भंग कर दिया और नई पंचायतों की पहली बैठक 18 अक्तूबर के बजाय 27 जून तय कर दी। इससे एक साथ दो निर्वाचित पंचायतें अस्तित्व में आ गईं और मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल समय से पहले समाप्त हो गया। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 243-ई का हवाला देते हुए कहा कि किसी पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पूरे पांच वर्ष का होता है और इसे कानून में संशोधन कर भी घटाया नहीं जा सकता। सरकार की ओर से जनवरी 2026 में किया गया नया संशोधन पिछली तारीखों से लागू नहीं हो सकता।
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राज्य सरकार ने दी यह दलील

राज्य सरकार ने पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 120(4) का हवाला देते हुए दलील दी कि विशेष परिस्थितियों में इन क्षेत्रों की पंचायतों का कार्यकाल राज्य की अन्य पंचायतों के साथ समाप्त होना चाहिए। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास एक निहित कानूनी अधिकार है। इसलिए 24 जून 2026 की अधिसूचना दोषपूर्ण है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों के पद पर बने रहने के अधिकार को इस तरह छीना नहीं जा सकता।
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