हाईकोर्ट के पिछले आदेशों के अनुसार मंडी में निर्माणाधीन ईएसआईसी हास्पिटल एवं मेडिकल कालेज को इस सत्र से सुचारु रूप से न चलाए जाने के मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने अधिवक्ता योगेश चंदेल द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद उक्त आदेश पारित किए।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार मंडी जिले के नेरचौक में इस कॉलेज का निर्माण कार्य वर्ष 2009 में 31 एकड़ भूमि पर शुरू किया गया था। 500 बिस्तर और 100 मेडिकल सीटों की क्षमता वाले इस कालेज के निर्माण में 750 करोड़ रुपये खर्च किये गए थे। इस कालेज का उद्घाटन 5 मार्च 2014 को किया गया था।