हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पर मारपीट के आरोपों से जुड़े मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने सचिव गृह, एसपी मंडी और एसएचओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने 8 दिसंबर को इसकी सुनवाई निर्धारित की है। याचिका में आरोप लगाया है कि 12 अगस्त 2022 की रात याचिकाकर्ता और पति ने किरायेदार के कमरे से शोर सुना। प्रतिवादी पुलिस कांस्टेबल पवन कुमार जो उनकी साथ की बिल्डिंग में किराये पर रहता है वह प्रार्थियों के किरायेदार को पीट रहा था।
याचिकाकर्ता के आपत्ति जताने पर कांस्टेबल ने उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कांस्टेबल ने याचिकाकर्ता के मुंह पर मुक्का मारकर दो दांत भी तोड़ डाले। आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत मंडी जिला के पुलिस स्टेशन रति में की गई लेकिन पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। 23 सितंबर 2022 को ऑनलाइन शिकायत करने के बाद एसएचओ की ओर से शिकायत वापिस लेने का दबाव बनाया गया।