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अवैध कब्जाधारियों को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला

Wed, 30 Sep 2015 11:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह सरकारी भूमि पर सरकार की मर्जी से कब्जाधारियों को मालिकाना हक दिलाने के लिए तीन माह के भीतर पूर्ण स्वामित्व योजना तैयार करने बारे विचार करे।
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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस योजना में कोई तय सीमा नहीं होनी चाहिए। इससे चुनिंदा लोग ही योजना का लाभ उठा पाते हैं।

अदालत ने सरकार द्वारा इस तरह की योजनाएं जोकि वर्ष 2007 और 2012-13 का अवलोकन करने के बाद पाया कि ये योजनाएं सिर्फ केवल एक माह और 6 माह के लिए ही लाई गई थी जिसका लाभ केवल कुछ लोग ही उठा पाए।

अदालत ने कहा कि यह समझ से परे है कि सरकार इस तरह की भूमि पर केवल मालिकाना हक रख कर क्या हासिल कर रही हैं जबकि लंबे अरसे से लोग सरकार की मर्जी से इस भूमि पर रह रहे हैं।
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