मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ग्राम पंचायत थुनाग को नोटिस जारी किए गए थे। ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका पर कोर्ट ने एसडीएम कार्यालय जंजैहली में खोलने की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।
हाईकोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को ग्राम पंचायत थुनाग की याचिका को स्वीकार करते हुए एसडीएम ऑफिस जंजैहली में खोलने संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने इस फैसले पर कायम रहते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
सिराज संघर्ष समिति को हाईकोर्ट के आदेशों के बाद गहरा झटका लगा है। एसडीएम कार्यालय जंजैहली को थुनाग पंचायत की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी कर इसे थुनाग स्थानांतरित कर दिया था।
इससे जंजैहली में बवाल मच गया था। करीब एक महीने तक माहौल तनावपूर्ण रहा। जंजैहली में प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी थी। जंजैहली वासियों ने एसडीएम कार्यालय को लेकर मुख्यमंत्री की शवयात्रा तक निकाल दी थी।
बाद में सरकार को जंजैहली में 12 दिन और थुनाग में 15 दिन एसडीएम बैठने की व्यवस्था करनी पड़ी थी। हाईकोर्ट का फैसला सम्मानीय है लेकिन न्याय के लिए अब सिराज संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। - जगदीश रेड्डी, संयोजक सिराज संघर्ष समिति