हिमाचल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि नियमों के विपरीत जिन सरकारी कर्मचारियों ने नौतोड़ भूमि ली है, उसके आवंटन आदेश रद्द किए जाएं।
हाईकोर्ट ने कहा कि जांच में पाया है कि विभागों के कर्मियों ने अपनी पहुंच बनाकर सालाना दो हजार रुपये से अधिक आमदनी होने के बावजूद नौतोड़ जमीन ले ली है। जबकि पात्र गरीब इससे वंचित रह गए हैं।
हाईकोर्ट ने 1990 से पूर्व या उसके बाद नौतोड़ भूमि आवंटित करने के आदेश को रद्द करने और आगामी आठ सप्ताह में यह भूमि सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने वित्तायुक्त अपील को महत्वपूर्ण निर्णय के तहत 5769 सरकारी कर्मचारियों को 1968 के नौतोड़ रूल्स के विपरीत भूमि अलाट करने के मामले में रिकार्ड तलब कर जांच करने के आदेश दिए हैं।