हिमाचल समेत देशभर में 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो जाएगा। प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे व्यापारी हैं, जो प्रदेश की कर व्यवस्था से जुड़े हैं और प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग को कर चुकाते हैं।
इन व्यापारियों के जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक जुलाई से सारा व्यापार जीएसटी के नियमों के आधार पर होगा। जीएसटी लागू होने के साथ ही प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने व्यापारियों की सहायता के लिए एक टोल नंबर जारी किया है।
विभागीय मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि जीएसटी संबंधी किसी भी जानकारी के लिए 0177-2621264 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी जीएसटी संबंधी दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।