हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बिल्डिंग कोड का पालन अनिवार्य कर दिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग की ओर से जारी संशोधन नियम, 2026 के तहत अब बड़े भवनों के लिए हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का अनुपालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ जुर्माने सहित सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। भवन के नक्शे में ग्रीन बिल्डिंग कोड का प्रावधान अनिवार्य किया गया है, ऐसा न होने पर नक्शा पास नहीं होगा। नई अधिसूचना के अनुसार होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, मल्टीप्लेक्स, सार्वजनिक भवन और बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ऊर्जा दक्ष भवन मानकों का पालन करना होगा।
नए प्रावधानों से ऊर्जा दक्ष भवनों का निर्माण बढ़ेगा, बिजली की खपत कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ग्रीन बिल्डिंग मानकों को अनिवार्य बनाने से हिमाचल में पर्यावरण अनुकूल और सतत शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी, वहीं भवन निर्माण क्षेत्र में भी गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। -राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री