जमीन पर पैसा खर्च नहीं किया तो इसकी लोन मानकर रिकवरी की जाएगी। एक महीने में पैसा लागू करने वाली एजेंसी को आगे जारी करना होगा। इस चेतावनी के साथ केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को ‘हर खेत को पानी’ योजना के लिए 102 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी की है।
यह राशि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2020 इस योजना को लागू करने की लक्ष्य तिथि तय की है।
केंद्र ने ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) हर खेत को पानी (एचकेकेपी) कंपोनेंट के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 102 करोड़ रुपये जारी कर यह भी चेतावनी दी है कि इस धनराशि को योजना लागू करने वाली एजेंसी को एक महीने के भीतर जारी किया जाए।
अगर ऐसा नहीं किया तो यह राशि राज्य सरकार से डिफ ाल्ट की अवधि में ब्याज समेत रिकवर की जाएगी। हिमाचल सरकार को इसका इस्तेमाल प्रमाणपत्र भी देना होगा।
निर्धारित समय में हिमाचल सरकार योजना लागू नहीं कर पाई तो केंद्र इस मदद को लोन मानकर इसे नियमानुसार रिकवर करेगा। केंद्र से इस संबंध में हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं योजना को चिट्ठी भेजी गई है।