हिमाचल में शराब के ठेकों को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने 16 स्टेट हाइवे को जिला रोड घोषित कर दिया है। अब राज्य की इन सड़कों से अधिकांश ठेके नहीं हटेंगे। प्रदेश सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नेशनल हाइवे से 500 मीटर की दूरी जबकि राज्य की सड़कों से 220 मीटर की दूरी पर ही शराब के ठेके होने चाहिए। ठेकों को बचाए रखने के लिए हिमाचल सरकार ने 16 स्टेट हाइवे को जिला रोड में तबदील कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण विभाग) ने अधिसूचना जारी करने की पुष्टि की है। लोक निर्माण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्टेट रोड का दर्जा कम किए जाने से केंद्र से सड़कों के निर्माण व रखरखाव के लिए केंद्रीय ग्रांट में कमी नहीं होगी। जितना पैसा राज्य सड़कों के लिए केंद्र सरकार जारी करती है जिला सड़कों के लिए भी उसी हिसाब से राशि जारी होती है।