हिमाचल में शराब महंगी हो गई है। राज्य सरकार ने विभिन्न तरह की शराब को करीब 15 फीसदी महंगा कर दिया है। ये प्रावधान दोनों तरह की ही अंग्रेजी और देसी शराब पर लागू होंगे। केवल विदेशों से आयात की जाने वाली बीयर ही महंगी नहीं होगी। इस पर प्रदेश सरकार ने कोई खास शुल्क नहीं लगाया है। इसके लिए राज्य आबकारी एवं कराधान की ओर से आबकारी शुल्क, उत्पाद और निर्यात शुल्क वसूली के नए प्रावधान लागू कर दिए हैं।
राज्य सरकार ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इन प्रावधानों को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक देसी शराब में आबकारी शुल्क प्लेन स्पिरिट में 10 रुपये प्रति प्रूफ लीटर, रेक्टिफाइड, ईएनए एवं माल्ट स्पिरिट में 13.50 और अल्कोहलिक सिडार में 650 मिलीलीटर की बोतल में 1.15 रुपये लिया जाएगा।