हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से प्रभावित होटल, बार, मैरिज पैलेस और क्लब आदि को बड़ी राहत मिल गई है। राजभवन ने आबकारी एक्ट में संशोधन के लिए सरकार के आर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। राजभवन से मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।
अधिसूचना जारी होने के साथ ही नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाले होटल, रेस्टोरेंट व क्लब आदि को अब ग्राहकों को शराब परोसने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में शराब ठेकों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस ऑर्डिनेंस को लाकर पारित भी करा लेगी। दरअसल, सुप्रीमकोर्ट ने नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद से ही सरकार इस आदेश का तोड़ निकालने में लगी थी।