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वकीलों की मृत्यु या गंभीर रोगों पर वित्तीय मदद बढ़ी, बिल को मंजूरी

Sun, 20 Oct 2019 12:56 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (फाइल फोटो)
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हिमाचल प्रदेश में वकीलों की मृत्यु होने या गंभीर रोगों से ग्रस्त होने की सूरत में वित्तीय मदद बढ़ा दी गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ हिमाचल सरकार के विधि विभाग ने भी इस विधेयक को अधिसूचित कर दिया गया है। 

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इस बिल के अधिनियम बन जाने के बाद अब अधिवक्ताओं की कल्याण निधि में बढ़ोतरी करने के लिए हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में ही संशोधन कर दिया गया था। इसे मंजूरी को राज्यपाल को भेजा गया था।

इस विधेयक में निधि में बढ़ोतरी की गई है। इसमें प्रदेश में काम कर रहे वकीलों की मृत्यु पर वित्तीय मदद 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये तक करने के अलावा गंभीर बीमारियों से पीड़ित वकील को 25 हजार की जगह एक से दो लाख रुपये तक देने जैसे प्रावधान किए गए हैं।
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इसके लिए वकीलों को सालाना पंजीकरण करना होगा। इसके लिए प्रीमियम या सबस्क्रिप्शन की तरह निर्धारित पैसे निधि में जमा करवाने होंगे। यह राशि अलग-अलग श्रेणियों के अधिवक्ताओं के लिए 400 और 800 रुपये सालाना होगी।

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