कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कई तरह की अनियमितताएं बरतने के आरोपों को लेकर 6 अप्रैल 2018 को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रार्थी जगदीश सिपहिया सहित कुलदीप सिंह पठानिया, अजीत पाल महाजन, प्रेमलता ठाकुर, करनैल सिंह राणा, केशव कोरला, आत्म प्रकाश ठाकुर, छेरिंग ताशी, मनोहर लाल, राजीव गौतम, लेखराज कंवर, सुनील दत्त, संजीव राणा, हितेश्वर सिंह, प्रकाश चंद को उनके पदों से निलंबित कर दिया था।
सिपहिया ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार ने निलंबन आदेश वापिस ले लिया था। यह बात 19 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताई गयी थी और प्रार्थी ने याचिका वापिस ले ली थी। उसी दिन रजिस्ट्रार ने फिर से उनके निलंबन आदेश पारित कर दिए थे। बाद में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए निदेशक मंडल के चयन के लिए अतिरिक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी थी।