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केसीसीबी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश चंद सिपहिया की याचिका खारिज

Fri, 26 Oct 2018 10:28 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष जगदीश चंद सिपहिया को निलंबित करने से जुड़े मामले में सिपहिया को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जगदीश चंद सिपहिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

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हालांकि इस मामले में सरकार ने प्रार्थी को आश्वस्त किया गया था कि इस याचिका के लंबित रहते नए सिरे से घोषित किये गए चुनाव कार्यक्रम पर अमल नहीं किया जाएगा।

रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पहले 6 अप्रैल और फिर 19 जुलाई को पारित आदेशों में केसीसी बैंक के अध्यक्ष सहित सभी निदेशकों को निलंबित कर दिया था।

6 अप्रैल के आदेशों को 19 जुलाई को तकनीकी कारण बताते हुए वापिस ले लिया गया था और उसी दिन नए आदेश पारित कर फिर से उन्हें निलंबित कर दिया था। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी व कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।

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यहां जानिए क्या है पूरा मामला

 कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में कई तरह की अनियमितताएं बरतने के आरोपों को लेकर 6 अप्रैल 2018 को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रार्थी जगदीश सिपहिया सहित कुलदीप सिंह पठानिया, अजीत पाल महाजन, प्रेमलता ठाकुर, करनैल सिंह राणा, केशव कोरला, आत्म प्रकाश ठाकुर, छेरिंग ताशी, मनोहर लाल, राजीव गौतम, लेखराज कंवर, सुनील दत्त, संजीव राणा, हितेश्वर सिंह, प्रकाश चंद को उनके पदों से निलंबित कर दिया था।

सिपहिया ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार ने निलंबन आदेश वापिस ले लिया था। यह बात 19 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताई गयी थी और प्रार्थी ने याचिका वापिस ले ली थी। उसी दिन रजिस्ट्रार ने फिर से उनके निलंबन आदेश पारित कर दिए थे। बाद में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नए निदेशक मंडल के चयन के लिए अतिरिक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी थी।
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