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पूर्व आईजी जैदी को हाईकोर्ट से राहत नहीं, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 06 May 2020 10:12 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
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पूर्व आईजी जहुर हैदर जैदी
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हिमाचल के शिमला जिले के कोटखाई में एक छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले से जुड़े व्यक्ति सूरज की हिरासत में हुई हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जहुर हैदर जैदी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। जैदी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर 60 दिनों की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया।

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बता दें कि चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत जैदी की अंतरिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका शुक्रवार को पहले ही खारिज कर चुकी है। जैदी ने याचिका में कहा था कि एक तो वह पहले ही हाईपर टेंशन का मरीज है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और अब जो कोरोना महामारी चल रही है, उसे डर है कि वह उससे संक्रमित हो सकता है। ऐसे में उसके स्वास्थ्य को देखते हुए 60 दिनों की अंतरिम जमानत दी जाए। मामले में सीबीआई ने आईजी जहुर हैदर जैदी सहित कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की अब चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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