हिमाचल हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट गार्ड होशियार सिंह की मौत मामले में चालान पेश करने पर रोक लगा दी है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीआईडी को आदेश दिए कि वो आगामी आदेशों तक सक्षम कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ दायर होने वाले संभावित चालान को पेश न करे।
राज्य सरकार को भी दो सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए हाईकोर्ट ने यह बताने को कहा कि क्या इस मामले को सीबीआई को सौंपने पर उसे कोई आपत्ति है? इससे पहले भी इस मामले पर सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने महाधिवक्ता को सरकार से इस बाबत स्पष्टीकरण लेने को कहा था।
उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता ने डीजीपी का हलफनामा कोर्ट में पेश किया। इस हलफनामे में बताया गया है कि मामले की जांच सीआईडी ने लगभग पूरी कर ली है। इसमें कभी भी चालान संबंधित कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हलफनामे में कोर्ट से आग्रह
किया कि इस मामले को सीआईडी के पास ही रहने दिया जाए। महाधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि यह हलफनामा सरकार की ओर से दायर नहीं किया गया है। सरकार का इस मामले में सीबीआई को सौंपने या न सौंपने के बारे अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। मामले पर आगामी सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी।