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Shimla News: पुलिस जांच में खामियां, चिट्टे के मामले में दंपति बरी

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शिमला। विशेष न्यायाधीश शिमला गौरव महाजन की अदालत ने होटल के कमरे से 18 ग्राम चिट्टा बरामद होने के मामले में पंजाब निवासी आकाश बाधवान और उसकी पत्नी शिवानी उर्फ शिया को बरी करने के आदेश दिए हैं।
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अदालत ने तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में खामियां पाए जाने के बाद अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर संदेह जताया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 फरवरी 2023 को लक्कड़ बाजार स्थित ऑकलैंड टनल के पास एक होटल के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी कि कमरे में ठहरा दंपति 25 फरवरी को चाबी सौंपकर बाहर गया था और वापस नहीं लौटा। इसके बाद पुलिस टीम ने कमरे की तलाशी ली। इस दौरान टेबल पर रखे एक बैग से 18 ग्राम चिट्टा, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 252 खाली पाउच और अन्य निजी सामान बरामद होने का दावा किया गया। अदालत में जांच अधिकारी ने बयान दिया कि एनसीबी फॉर्म शाम 6:45 बजे भरा गया था जबकि उसी फॉर्म पर जब्ती का समय शाम 5:30 बजे दर्ज था। इसके अलावा, होटल के रजिस्टर में तारीख और कमरे के नंबर पर ओवरराइटिंग पाई गई। पुलिस ने कमरे के किराये की रसीद को भी कब्जे में नहीं लिया था। अदालत ने सुनवाई के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का बरामद मादक पदार्थ पर सचेत और विशिष्ट कब्जा साबित करने में नाकाम रहा। इन परिस्थितियों और साक्ष्यों में पाई गई खामियों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को बरी करने के आदेश जारी किए। संवाद
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