फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: छात्राएं बोली इसे कभी नहीं देखा छेड़छाड़ का आरोपी कोर्ट से बरी

विज्ञापन
विज्ञापन
सरकारी स्कूल की छात्राओं ने लगाए थे आरोप
विज्ञापन

मामले का दूसरा आरोपी घोषित किया है भगोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के ठियोग क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं से रास्ते में छेड़छाड़ और डराने-धमकाने के चर्चित मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।
विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेप/पॉक्सो) शिमला विवेक शर्मा की अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी महिंदर सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। मामले की मुख्य गवाह और दोनों पीड़ित छात्राएं अपने बयानों से मुकर गईं थीं। पीड़ित छात्राओं ने साफ तौर पर कहा कि अदालत कक्ष में मौजूद आरोपी महिंदर सिंह ने उनके साथ कभी कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया और न ही उन्होंने उसे पहले कभी देखा है। मामले का दूसरा आरोपी टॉप बहादुर डांगी मुकदमे के दौरान अदालत से फरार हो गया था जिसे अदालत पहले ही भगोड़ा घोषित कर चुकी है।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाई 2025 में स्कूल आते जाते समय छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत सामने आई थीं। इस संबंध में एक स्थानीय महिला की ओर से फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद मामला काफी गरमाया था जिसके बाद ठियोग पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए मामला दर्ज किया था। आरोप था कि शिमला क्षेत्र का रहने वाला आरोपी जंगल के रास्ते में छात्राओं का पीछा करते थे उन्हें जबरन चॉकलेट देते थे और चाकू दिखाकर धमकी देते थे। संवाद
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें