प्रदेश के व्यापारियों को अब बाहर से प्रदेश में माल लाने की घोषणा करने के लिए ऑनलाइन होने की जरूरत नहीं है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने एम डिक्लेरेशन सेवा शुरू कर व्यापारियों को सिर्फ एसएमएस के जरिये गुड्स की घोषणा करने की सुविधा दी है।
इसके साथ ही व्यापारी किसी तरह की शिकायत भी एसएमएस के माध्यम से कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए व्यापारी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर टिन नंबर का प्रयोग करना होगा।
हिमाचल में बड़ी संख्या में व्यापारी बाहर से माल मंगाते हैं। अभी तक व्यापारियों को अपने माल की घोषणा करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की साइट पर लॉग इन करना जरूरी होता था, लेकिन व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए अब विभाग ने ई डिक्लेरेशन व्यवस्था शुरू की है।
ई डिक्लेरेशन के जरिये व्यापारी चेक पोस्ट/बैरियर कोड से कमोडिटी कोड जैसी कई तरह की जानकारी ले सकेंगे। एसएमएस के जरिये ही व्यापारी मंगवाई जा रही वस्तु का कोड भी जान सकेंगे।
इसके बाद विभाग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से व्यापारी को हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग में दर्ज अपना टिन नंबर, जिससे माल मंगा रहे हैं उसका टिन, बिल नंबर, बिल की तारीख, वस्तु का कोड, गाड़ी नंबर, भेजने की तारीख और चालक का मोबाइल नंबर लिखकर 51969 पर एसएमएस करना होगा।
एसएमएस करते ही व्यापारी की सूचना विभाग में दर्ज हो जाएगी और उसे एक रिसीविंग मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद व्यापारी इस मेसेज को चेक पोस्ट पर दिखाकर आगे बढ़ सकता है।