आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन संशोधन के तहत अब तक विभिन्न किस्तों में जारी किए गए एरियर के बाद बची हुई पूरी राशि जुलाई में जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्री-2016 पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के सभी लंबित एरियर का भुगतान 100 प्रतिशत पूरा हो जाएगा और कोई बकाया शेष नहीं रहेगा। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में दी गई अंतरिम राहत की चारों किस्तें तथा महंगाई राहत (डीआर) की 12 किस्तों की राशि सकल एरियर में समायोजित की जाएगी।
समायोजन के बाद जो शुद्ध राशि बचेगी, वही पेंशनरों को प्रदान की जाएगी। आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को अतिरिक्त राशि का भुगतान हुआ है और उसकी वसूली बनती है, तो उसे भी जारी किए जाने वाले एरियर से समायोजित किया जाएगा। इसके बाद शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों (पीडीए) और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि जुलाई 2026 के दौरान एरियर की राशि का भुगतान संबंधित पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को सुनिश्चित किया जाए।