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हाईकोर्ट के आदेश से हुए तबादले में चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी नहीं

Sat, 06 Apr 2019 11:00 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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फाइल फोटो
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हिमाचल हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों के तबादले पर महत्वपूर्ण आदेश देते कहा कि कोर्ट के निर्देशों से हुए तबादले में चुनाव आयोग की इजाजत लेना जरूरी नहीं है।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की प्रधानाचार्य राकेश कुमारी की याचिका का निपटारा करते यह व्यवस्था दी।

 
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सांकेतिक तस्वीर
मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने प्रार्थी की याचिका पर शिक्षा विभाग को आदेश दिए थे कि वह प्रार्थी को बिलासपुर के नजदीक किसी स्कूल में स्थानांतरित करे। इसके बाद प्रार्थी ने 25 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि उसे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हवां जिला बिलासपुर में स्थानांतरित किया जा सकता है।

वहां के प्रधानाचार्य अपनी इच्छा से तलवाड़ा में सेवाएं देने पर राजी हो गए हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की आपसी सहमति से तबादला आग्रह मंजूर कर लिया गया है, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण तबादला आदेश जारी करने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेना बाकी है।

कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर जरूरी आदेश जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तबादला कोर्ट के आदेश के तहत होना है, ऐसे में चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी नहीं है।
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