ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को चेताते हुए हर कक्षा में दोबारा ऐडमिशन फीस नहीं वसूलने के आदेश देते हुए पुरानी और नई फीस का स्ट्रक्चर तलब किया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से अपील की है कि अगर कोई स्कूल दोबारा एडमिशन फीस लेता है तो शिक्षा निदेशालय या जिला उपनिदेशक कार्यालयों में इसकी शिकायत की जाए।
निदेशालय ने निजी स्कूलों में कॉपियां, किताबें, जूते या वर्दी बेचने जैसी कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां भी नहीं करने के आदेश दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि अगर किसी निजी स्कूल ने दोबारा से किसी विद्यार्थी से एडमिशन फीस ली तो संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी स्कूलों से पांच मार्च तक फीस का ब्यौरा मांगा गया है। फीस बढ़ाने वाले स्कूलों से जवाब तलबी की जाएगी।