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मानक पूरे न करने इन प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द

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आरटीई के नियम पूरे न करने पर हमीरपुर जिले में दो निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। शिशु निकेतन स्कूल, गवारडू और महर्षि विद्या मंदिर, फाहल में निजी स्कूलों की मान्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रद्द की है। उपायुक्त हमीरपुर ने 12 मई 2015 को गवारडू स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। स्कूल में निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई थीं। स्कूल आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पाए थे।
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पाठशाला को खामियां दूर करने के लिए एक माह का समय दिया गया था। इसके लिए विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी किया था। एक माह बाद नोटिस का जवाब न देने की सूरत में स्कूल की 8वीं कक्षा तक की मान्यता रद कर दी गई है। फाहल में भी महर्षि विद्या मंदिर स्कूल की आरटीई के निर्धारित मापदंड पूरे न करने पर 8वीं तक की मान्यता रद्द की गई है।
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यदि स्कूल चलाया गया तो होगा एक लाख रुपये जुर्माना

विभाग ने अभिभावकों को सूचित किया है कि मान्यता रद्द होने के बाद भी यदि स्कूल कार्य कर रहा है तो इसकी जानकारी उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में दें, ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाना सुनिश्चित करें। मान्यता रद्द होने के बाद यदि स्कूल चलाया गया तो स्कूल को एक लाख रुपये का जुर्माना डाला जाएगा।

दोबारा उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आरटीई के नियम पूरे न करने पर दो निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है। अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों को न पढ़ाएं। यदि मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल चलाए गए तो उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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