हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के वेतन एरियर की गणना को लेकर सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को कड़े निर्देश जारी किए हैं। निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के एरियर की गणना रिवाइज्ड पे स्केल के बजाय प्री-रिवाइज्ड पे स्केल के आधार पर ही की जाएगी। विभाग ने यह निर्देश इसलिए जारी किया है क्योंकि कुछ डीडीओ की ओर से इस अवधि के वेतन एरियर की गणना संशोधित वेतनमान के आधार पर किए जाने के मामले सामने आए हैं। निदेशालय ने इसे सरकार की ओर से जारी निर्देशों के विपरीत बताया है।
सरकार ने अभी जारी की है 50 हजार की एक किस्त
ज्ञापन में बताया गया है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उक्त अवधि के संशोधित वेतन एरियर के रूप में अभी तक 50 हजार रुपये की केवल एक किस्त जारी की है। इसके बावजूद कुछ मामलों में न्यायालय के आदेश अथवा अन्य कारणों से बजट की मांग करते समय डीडीओ ने एरियर की गणना संशोधित वेतनमान के आधार पर कर दी। विभाग ने ऐसी गणना को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना है।
निदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी डीडीओ को निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के किसी भी वेतन एरियर की गणना करते समय पूरी सावधानी बरती जाए। यदि न्यायालय के आदेश या किसी अन्य कारण से कर्मचारी को इस अवधि का एरियर देय होता है तो उसकी गणना प्री-रिवाइज्ड पे स्केल के आधार पर ही की जाएगी।
विशेष आदेश होने पर ही नियम से अलग गणना
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष मामले में सरकार या माननीय न्यायालय की ओर से असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए अलग से कोई स्पष्ट आदेश जारी किया गया है, तो उस मामले में संबंधित आदेश के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य मामलों में प्री-रिवाइज्ड वेतनमान ही आधार रहेगा।