हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रयासों से चंबा की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय शिमला से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून को चंबा के सत्र न्यायाधीश ने बलवंत सिंह को दोषी करार दिया। उसे एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दर्ज मामले में सजा मिली। बलवंत सिंह को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना न भरने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना किहार, जिला चंबा में प्राथमिकी संख्या 138/2020 के तहत दर्ज हुआ था। पुलिस प्रशासन ने इसे गहन जांच और प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया है। अभियोजन पक्ष अदालत में मामला साबित करने में पूरी तरह सफल रहा। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने कहा है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।