तस्करी के आरोप में कोटखाई से गिरफ्तार किया था आर्यन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला शिमला में नशे के कारोबार से जुड़े एक आरोपी की नजरबंद हिरासत अवधि आगे बढ़ाने के आदेश जारी हो गए हैं। गृह विभाग ने एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध व्यापार निवारण अधिनियम यानि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक आरोपी की हिरासत अवधि को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। आरोपी को अब 20 दिन और जेल में रहने होगा।
पुलिस के अनुसार कोटखाई निवासी आर्यन को ड्रग तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर 23 जनवरी से तीन माह की अवधि के लिए उपजेल कैथू शिमला में निवारक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। इसके बाद इस प्रकरण से संबंधित पूरी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई। बोर्ड ने मामले के रिकॉर्ड, शिमला पुलिस की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और निरुद्ध व्यक्ति के पक्ष को सुनने के बाद पाया कि आरोपी ड्रग तस्करी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसके पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ड्रग तस्करों से संपर्क स्थापित हैं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के बैंक खातों में लगभग 25 लाख रुपये का वित्तीय लेनदेन इन राज्यों के ड्रग तस्करों से जुड़ा हुआ है। आरोपी के पास से बरामद मादक पदार्थ और बेरोजगार होने के बावजूद बैंक खातों में भारी राशि का लेनदेन उसकी ड्रग तस्करी में संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
मामले की गंभीरता और आरोपी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सलाहकार बोर्ड ने हिरासत अवधि को अतिरिक्त 20 दिन तक बढ़ाने की संस्तुति की। अब राज्य सलाहकार बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि आरोपी आर्यन को जिला उप जेल कैथू में अतिरिक्त 20 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि आरोपी की प्रारंभिक तीन माह की अवधि समाप्त होने के बाद प्रभावी होगी।