फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

District Court Shimla: चिट्टे के मामले में दोषी को चार साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Thu, 23 May 2024 07:55 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

शिमला जिला न्यायालय ने को चिट्टा रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया और चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जिला न्यायालय शिमला की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक आरोपी को चिट्टा रखने के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। 

विज्ञापन

अतिरिक्त जिला विशेष न्यायाधीश शिमला जसवंत सिंह ने मनोज कुमार पुत्र रामा नंद गांव करयाली तहसील शिमला को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें