जिला न्यायालय शिमला की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक आरोपी को चिट्टा रखने के मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
अतिरिक्त जिला विशेष न्यायाधीश शिमला जसवंत सिंह ने मनोज कुमार पुत्र रामा नंद गांव करयाली तहसील शिमला को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।