फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla: अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत

Tue, 12 Mar 2024 07:33 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

 प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दे दी है। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा ने की। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। पुलिस के पास हुई शिकायत में इन दोनों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर खरीद-फरोख्त की साजिश रचने का आरोप है।

विज्ञापन


पुलिस ने बालूगंज थाना में इन दोनों पर धारा 171ए, 171सी, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 व 8 के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला कांग्रेस के दो विधायकों संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने दर्ज करवाया है। चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें